महुआ शराब बेचते युवक पकड़ा गया

कोसीर ब्योरो। कोसीर मुख्याल के आस पास के गांवों में हाथ भट्टी से बने अवैध महुए की शराब की हो रही बिक्री को लेकर कोसीर पुलिस मुस्तैद हो गई है । पुलिस मुखबिरों की सूचना पर लगातार कोसीर थाना क्षेत्र के गांवों से महुआ शराब बेच रहे लोगो पर कार्यवाही हो रही है । मुखबिर की सूचना पर कोसीर पुलिस ने मुड़वाभाठा के युवक के घर से 09 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया

क्या है पूरा मामला कोसीर पुलिस स्टाफ आर0 169,275,741,1019,1009,1148 म0 आर0 239 के साथ देहात पेट्रोलिग एवं माइनर एक्ट की कार्यवाही पर ग्राम सिंघनपुर, भदरा तरफ रवाना हुआ था पेट्रोलिग करते ग्राम रक्सा मुडपार पहुचने पर मुखबीर के सूचना मिलने पर दुर्योधन जांगडे पिता श्याम लाल जांगडे उम्र 38 वर्ष गांव मुडवाभांठा थाना कोसीर के कब्जे से 09 लीटर महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री के लिए रखा था मौके पर धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट की बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही कर थाना आकर नंबरी अपराध क्रमांक 203 /2021 पंजीबद्ध किया गया ।

ग्राम मुडवाभांठा का दुर्योधन जांगडे पिता श्याम लाल जांगडे अपने घर सामने हाथ भट्ठी का महुआ शराब अधिक मात्रा मे बिक्री हेतू रखा था । गवाह सुखाउ राम लहरे पिता स्व0
रामजी लहरे गांव कोसीर नया बस्ती एवं शशीकांत बंजारे पिता स्व0 जीवन लाल बंजारे गांव मुडवाभांठा को नोटिस देकर तलब कर मुखबीर पंचनामा से अवगत कराया एवं उपस्थित स्टाफ एवं गवाहो के मुखबीर के बताये स्थान पर मुडवाभांठा के दुर्योधन जांगडे के घर सामने खुले आंगन मे शराब रेड करने पर दुर्योधन जांगडे के कब्जे मे रखा एक पांच लीटर क्षमता वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरिकेन मे भरा 05 लीटर महुआ शराब एक हरे रंग के दो लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाटल मे 02 लीटर महुआ शराब भरा एवं एक सफेद रंग के दो लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बांटल मे भरा 02 लीटर महुआ शराब कुल 09 लीटर हाथ भट्ठी का महुआ शराब किमती 900 रू0 का रखा पाये जाने पर शराब रखने के संबंध मे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस देने पर आरोपी के द्वरा कोई भी वैध लायसेंस कागजात नही होना लिखित मे दिया गया जो आरोपी दुर्योधन जांगडे पिता श्याम लाल जांगडे उम्र 38 वर्ष सा0 मुडवाभांठा थाना कोसीर का कृत्य धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट का अपराध पाये जाने से उक्त शराब को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर शीलबंद कर पुलिस अपने कब्जे में लिया गया । आरोपी के विरूद्ध मौके पर धारा 34 (2)59(क) आबकारी एक्ट बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया हमराह स्टाफ एवं आरोपी मय जप्ती शराब थाना लेजाकर नंबरी अपराध पंजीबद्ध किया किया गया ।
सउनि एस0 एन0 टण्डन दिनांक 22-09-2021 कायमी की सूचना मजिस्ट्रेट मजाज एवं उच्चाधिकारियो को भेजी गई वहीं आरोपी को रिमांड पर जेल भेजा गया ।

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